बैठक करते अंचल अधिकारी एवं मौजूद कर्मी व अन्य
बैठक करते अंचल अधिकारी एवं मौजूद कर्मी व अन्य

उधवा , साहिबगंज: अंचल कार्यालय में शुक्रवार को अंचल अधिकारी आशीष कुमार की अध्यक्षता में अंचल कर्मियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण ,एसआईआर के तहत नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं के दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करना था। बैठक में मतदाताओं की सुविधा और दस्तावेजों के सही सत्यापन को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

तत्काल सेवा से निर्गत होंगे जाति व निवास प्रमाण पत्र

बैठक के दौरान अंचल अधिकारी आशीष कुमार ने जानकारी दी कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को जारी की जाने वाली नोटिस के बाद कई मामलों में जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है। इस स्थिति को देखते हुए अंचल प्रशासन ने विशेष कदम उठाया है।

सीओ ने बताया कि सही सत्यापन के बाद जरूरतमंद मतदाताओं को तत्काल सेवा (Fast-Track Service) के तहत प्राथमिकता के आधार पर जाति और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे, ताकि किसी भी वैध नागरिक या मतदाता का काम बाधित न हो और उन्हें समय पर प्रमाण पत्र मिल सके।

​दो चरणों में भेजे जा रहे हैं नोटिस

बैठक में एसआईआर के तहत नोटिस वितरण की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सीओ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में दो मुख्य चरणों में नोटिस जारी किए जा रहे हैं:

  • पहला चरण: इस चरण में Unmapped (अचिह्नित/असंगत) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।​
  • दूसरा चरण: इस चरण में Anomaly (त्रुटि/विसंगति) श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नोटिस अलग-अलग कारणों से जारी किए जा रहे हैं, इसलिए हर प्रकार के नोटिस में जाति या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।

एसआईआर के तहत 15 प्रकार के नोटिस और आवश्यक दस्तावेज

एसआईआर प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार कुल 15 अलग-अलग प्रकार के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हर नोटिस की प्रकृति भिन्न है और उसके समाधान के लिए विशिष्ट दस्तावेजों की ही आवश्यकता होती है:

  • ​Unmapped/नवीन पंजीकरण संबंधी नोटिस: इसमें आवेदक की स्थानीय प्रामाणिकता हेतु निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • ​नाम/पते में त्रुटि (Name/Address Anomaly): इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली बिल जैसे वैध पहचान व पते के प्रमाण पत्र मान्य हैं।​
  • जाति/वर्ग सत्यापन नोटिस: केवल इसी विशिष्ट नोटिस के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।​
  • आयु/जन्म तिथि सत्यापन (Age Anomaly): इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या पैन कार्ड पर्याप्त है।
  • ​दोहरी प्रविष्टि (Duplicate Entry): इसके समाधान हेतु शपथ पत्र और पहचान पत्र देना होता है।​
  • अन्य विशेष श्रेणी के नोटिस: इनमें स्थिति के अनुसार पासपोर्ट, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कागजात ही जमा करने होते हैं।

प्रशासन का कहना है कि मतदाता अपने नोटिस का कोड और विवरण ध्यान से पढ़ें, क्योंकि 15 में से केवल चुनिंदा नोटिसों में ही जाति या निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है।

प्रशासन की अपील: नोटिस पढ़कर ही करें आवेदन

बैठक के अंत में अंचल अधिकारी आशीष कुमार ने आम जनता और मतदाताओं से एक विशेष अपील जारी की:

अंचल प्रशासन आम नागरिकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। देखने में आ रहा है कि नोटिस मिलते ही लोग बिना उसकी जरूरत को समझे अंचल कार्यालय में अनावश्यक रूप से जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। इससे अंचल कार्यालय पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है और वास्तव में जिन लोगों को तत्काल प्रमाण पत्र की सख्त आवश्यकता है, उनके आवेदनों के निष्पादन में विलंब हो रहा है।​

हमारी सभी मतदाताओं से अपील है कि नोटिस मिलने पर सबसे पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह समझें कि आपसे किस दस्तावेज की मांग की गई है। यदि आपके नोटिस में जाति या निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो, केवल तभी आवेदन करें। सही और जागरूक नागरिक की तरह सहयोग करें ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर दस्तावेज उपलब्ध कराया जा सके।

बैठक में उपस्थित अधिकारी व कर्मी

कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में अंचल निरीक्षक हैदर अली, राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी कुमार साहा, बबलु यादव, अंचल लिपिक मोहम्मद सिराजुल हक, वसीम अकरम, कंप्यूटर ऑपरेटर शोले अकरम, अनुसेवक अर्जुन मंडल सहित अंचल कार्यालय के अन्य कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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