साहिबगंज: आगामी दीपावली एवं छठ महापर्व को देखते हुए आम नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने साहिबगंज मुख्य बाजार में जांच अभियान चलाया। इस दौरान फल, सब्जी, मिठाई, पनीर और होटल समेत कुल 12 दुकानों का औचक निरीक्षण (छापेमारी) किया गया।
FSSAI लाइसेंस अनिवार्य, बिना दस्तावेज वालों को सख्त हिदायत
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को वैध FSSAI लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) एवं आवश्यक पंजीकरण कराने का कड़ा निर्देश दिया गया। जांच के दौरान जिन दुकानदारों के पास वैध दस्तावेज और लाइसेंस नहीं पाए गए, उन्हें तय प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द लाइसेंस प्राप्त करने की सख्त हिदायत दी गई।
मिलावटी व एनालॉग पनीर पर नजर, स्वच्छता बनाए रखने की अपील
त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरी रोकने के लिए बाजार में बिक रहे पनीर (विशेषकर एनालॉग पनीर) की गहनता से जांच की गई। अधिकारियों ने फल-सब्जी विक्रेताओं, मिठाई दुकानदारों और होटल संचालकों को स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने को कहा। दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि:
- खाद्य सामग्रियों को हमेशा ढककर और सुरक्षित रखें।
- दुकानों व आसपास के परिसर में साफ-सफाई सुनिश्चित करें।
- खाद्य पदार्थों में केवल FSSAI द्वारा अनुमोदित रंगों का ही प्रयोग करें; प्रतिबंधित रंगों और मिलावटी सामग्री से दूर रहें।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई
अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आशीष कुमार वर्मा एवं नौरंगदेव कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का पालन करना अनिवार्य है। मिलावटी सामान बेचने या नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


