साहिबगंज : झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज द्वारा NI Act (परिवर्तनीय लिखत अधिनियम) से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में गुरुवार को एक बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिंधु नाथ लमाये, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद , जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत, सिविल जज सह न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी आलोक मरांडी , अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी तुषार आनंद, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी सुमित कुमार वर्मा उपस्थित थे ।
बताया गया कि यह विशेष लोक अदालत 25 अप्रैल, 2026 को मासिक लोक अदालत के साथ आयोजित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य NI Act से संबंधित मामलों—विशेषकर चेक बाउंस मामलों—का सौहार्दपूर्ण समाधान करना, पक्षकारों के बीच विश्वास एवं सद्भाव स्थापित करना तथा लंबित मामलों की संख्या को कम करना है।
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) द्वारा इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल, 2026 एवं 6 अप्रैल, 2026 को संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों तथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। 7 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2026 के बीच उपयुक्त मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
साथ ही, 20 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 तक पूर्व-लोक अदालत बैठकों का आयोजन कर मामलों के समाधान हेतु प्रयास किए जाएंगे। विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु पारा विधिक स्वयंसेवक – न्याय मित्र द्वारा नोटिस तामिला एवं जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मामलों के प्रभावी समाधान के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थों की सेवाएं भी ली जाएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा इस विशेष लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु बैनर, होर्डिंग, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग कर रहा है ।
साथ ही आगामी 9 मई, 2026 को आयोजित होने वाली इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर भी आवश्यक तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई ।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष अखिल कुमार ने आमजन से अनुरोध किया है कि वे अपने NI Act से संबंधित प्री-लिटिगेशन और न्यायलय में लंबित मामलों को लोक अदालत में निष्पादन कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज अथवा अनुमंडल विधिक सेवा समिति, राजमहल में कार्यालय अवधि के दौरान आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए प्राधिकार के मोबाइल नंबर 9471521725 या ईमेल dlsasahibganj@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ एवं त्वरित बनाएगी, बल्कि आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति को भी मजबूत करेगी।