साहिबगंज: आगामी दीपावली एवं छठ महापर्व के मद्देनजर आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में जिला प्रशासन के निर्देश पर साहिबगंज मुख्य बाजार में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक विशेष जांच अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आशीष कुमार वर्मा और नौरंगदेव कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से शहर के मिलावटखोरों और अस्वच्छ माहौल में मिठाइयां बेचने वालों में हड़कंप मच गया है।
9 दुकानों पर औचक निरीक्षण, 4 कारोबारियों को नोटिस
विशेष जांच अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर की कुल 9 मिठाई दुकानों, होटलों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई में भारी अनियमितताएं पाई गईं। नियमों की अनदेखी करने पर 4 खाद्य कारोबारियों को कारण बताओ (Show Cause) नोटिस जारी किया गया है।
छापेमारी के दौरान प्रमुख कार्रवाई:
- बृजवासी मिष्ठान भंडार: यहां रसोईघर में अत्यधिक गंदगी पाई गई। इसके साथ ही, मक्खी और चींटियां लगे करीब 250 पीस रसगुल्ले बरामद हुए, जिन्हें टीम ने मौके पर ही नष्ट करवा दिया।
- बम-बम मिष्ठान: जांच के दौरान इस दुकान में उपभोग की अवधि (Expiry Date) पार हो चुका लगभग 1 किलोग्राम पेड़ा मिला, जिसे तत्काल प्रभाव से नष्ट कराया गया।
- शिवभोग मिष्ठान: यहां गुणवत्ता मानकों पर खरे न उतरने वाले लगभग 3 किलोग्राम रसगुल्ले को नष्ट किया गया।
- इसके अलावा, न्यू रामाधार मिष्ठान भंडार, गुप्ता स्वीट्स एवं मां तारा मिष्ठान समेत कई अन्य प्रतिष्ठानों की भी गहन जांच की गई।
पनीर और स्ट्रीट फूड की भी हुई जांच
अभियान के तहत मिठाई की दुकानों के अलावा बिक्री के लिए रखे गए पनीर की भी बारीकी से जांच की गई, ताकि बाजार में मिलावटी और एनालॉग पनीर की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही ठेला संचालकों, गुपचुप (गोलगप्पा) विक्रेताओं और अन्य छोटे खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण कर उन्हें साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए गए।
FSSAI लाइसेंस और नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी कारोबारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि:
- सभी व्यापारी अनिवार्य रूप से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का वैध लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करें।
- किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित कृत्रिम रंगों का प्रयोग न किया जाए।
- खाद्य पदार्थों में मिलावट से बचा जाए और उन्हें हमेशा ढककर सुरक्षित रखा जाए।
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियमों का उल्लंघन करने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी ही कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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