जानकारी देते रेल पुलिस पदाधिकारी
जानकारी देते रेल पुलिस पदाधिकारी
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बरहरवा (झारखंड): भारतीय रेलवे के माध्यम से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरहरवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 15658 डाउन ब्रह्मपुत्र मेल में छापेमारी कर दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लगभग 2 किलो 100 ग्राम संदिग्ध अफीम बरामद की गई है, जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 10 लाख 50 हजार रुपये आंका जा रहा है। तस्करी का यह तरीका बेहद शातिराना था; मुख्य आरोपी ने अफीम के पैकेटों को एडहेसिव टेप के सहारे अपने पेट पर लपेट रखा था।

गुप्त सूचना पर आरपीएफ ने बिछाया जाल

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरपीएफ को रेलवे के जरिए प्रतिबंधित मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी एक पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी। सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मिलने के बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर (बरहरवा) संजीव कुमार के निर्देशन में एक विशेष जांच एवं निगरानी अभियान शुरू किया गया।
इस अभियान के लिए इंस्पेक्टर लाल बहादुर माझी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल महेश कुमार आर्य, एएसआई रवि शंकर यादव, आरपीएफ/सीआईबी (मालदा) के हेड कांस्टेबल नूपुर बरन मिद्या और सीडीपीएस (मालदा) के एएसआई बाबुल दास शामिल थे।

संदिग्ध हरकतों से खुली पोल

बुधवार, 20 मई 2026 को सुबह लगभग 08:06 बजे जब ब्रह्मपुत्र मेल बरहरवा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-01 पर आकर रुकी, तो संयुक्त टीम ने कोच संख्या B-5 में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। जांच के दौरान बर्थ संख्या 39 पर यात्रा कर रहे दो यात्रियों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। आरपीएफ टीम द्वारा पूछताछ किए जाने पर दोनों घबरा गए और अपने सफर तथा सामान को लेकर गोलमोल जवाब देने लगे।
कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी पहचान रुबुल अली और सहलम अली के रूप में बताई। मुख्य आरोपी रुबुल अली ने अंततः स्वीकार किया कि उसने अपने पेट के चारों ओर भूरे रंग के एडहेसिव टेप की मदद से अफीम छिपाई हुई है, और सहलम अली इस तस्करी में उसका सहयोगी है।

NDPS एक्ट के तहत हुई कार्रवाई और जब्ती

मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को तुरंत ट्रेन से उतारा गया। इसके बाद आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त (ASC/मालदा) को सूचित किया गया। दोपहर करीब 15:00 बजे एएससी (मालदा) और स्वतंत्र गवाह टिंकू जमादार की मौजूदगी में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act, 1985) की धारा 50 के तहत वैधानिक तलाशी ली गई।
बरामदगी का विवरण:

  • संदिग्ध अफीम: कुल 2.100 किलोग्राम (पैकेट P-1: 1.060 किग्रा और पैकेट P-2: 1.040 किग्रा)। अनुमानित मूल्य ₹10,50,000/-।
  • मोबाइल फोन: आरोपी रुबुल अली के पास से एक आईटेल (itel) मोबाइल और सहलम अली के पास से एक वीवो (Vivo) मोबाइल फोन बरामद हुआ।
  • अन्य सामान: एक काले रंग का बैकपैक जिसमें दैनिक उपयोग के कपड़े थे।

दिल्ली में डिलीवरी के मिलने थे 10-10 हजार रुपये

आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे पीएनआर संख्या 6303791391 पर असम के रंगिया से दिल्ली जा रहे थे। इस खेप को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी अज्ञात शख्स को सौंपा जाना था। इस काम के बदले दोनों को 10-10 हजार रुपये मिलने वाले थे।

जीआरपी (GRPS) को सौंपे गए आरोपी

आरपीएफ के इंस्पेक्टर एल.बी. माझी द्वारा जब्ती की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को शाम करीब 16:10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले दोनों को उनके कानूनी अधिकारों की लिखित जानकारी दी गई और उनके परिजनों को भी सूचित किया गया। आरपीएफ ने जब्त मादक पदार्थ, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेजों के साथ दोनों आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई और केस दर्ज करने के लिए बरहरवा जीआरपी (GRPS) को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है।

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