साहिबगंज : जिले में 14 मार्च, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायालय परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज अखिल कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई ।
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए विस्तृत रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने कहा कि लोक अदालत आमजन के लिए त्वरित, सरल और कम खर्च में न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी मंच है, जहां आपसी सहमति और समझौते के आधार पर वर्षों से लंबित विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव होता है।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास को भी मजबूत करती है।जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सके।
इसके साथ ही जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी जा रही है।बैठक में यह भी बताया गया कि मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अनुभवी मध्यस्थों की सेवाएं ली जा रही हैं ।
वहीं पैरा लीगल वॉलंटियर्स की सक्रिय भागीदारी से पक्षकारों को नोटिस तामील कराने, उन्हें लोक अदालत की प्रक्रिया समझाने तथा अधिक-से-अधिक लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है।इस संबंध में प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि जिन पक्षकारों के मामले सुलह योग्य हैं और वे आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवाद का समाधान चाहते हैं, वे सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
प्राधिकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करें और त्वरित, सुलभ एवं प्रभावी न्याय का लाभ उठाएं।