बैठक करते न्यायधीश व मौजूद अन्य

साहेबगंज: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), रांची के निर्देशानुसार आगामी 21 नवंबर, 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत (एनआई एक्ट) तथा 12 दिसंबर, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में हुई इस बैठक में मुकदमों के अधिकाधिक निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।

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चेक बाउंस (एनआई एक्ट) मामलों के त्वरित निष्पादन पर फोकस

बैठक के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आयोजनों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक समझौता योग्य मामलों को चिह्नित करें और उनके त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) के तहत चेक अनादरण (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन पर चर्चा की गई। पक्षकारों से समय पर संपर्क साधकर आपसी सुलह की संभावनाओं को तलाशने को कहा गया है।

इन मामलों का होगा आपसी सहमति से निपटारा

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का निपटारा आपसी सहमति और सुलह के आधार पर किया जाएगा:

  • धन वसूली एवं बैंक ऋण से जुड़े मामले
  • एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामले
  • बिजली एवं पानी के बिल के विवाद
  • भरण-पोषण (Maintenance) और श्रम विवाद
  • शमनीय आपराधिक मामले एवं मोटर दुर्घटना दावा (MACT)
  • वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता एवं बीमा विवाद

जन-जागरूकता अभियान और विधिक सहायता

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज द्वारा लंबित समझौता योग्य मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आम जनता को लोक अदालत के फायदों के प्रति जागरूक करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत को संबंधित न्यायालयों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है।

संपर्क और हेल्पलाइन विवरण

समझौता योग्य मामलों के निःशुल्क और त्वरित समाधान के इच्छुक पक्षकार निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:

  • कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर, मुख्य भवन, प्रथम तल, साहेबगंज अथवा अनुमंडल विधिक सेवा समिति, राजमहल।
  • हेल्पलाइन/व्हाट्सऐप: 9471521725
  • ई-मेल: dlsasahibganj@gmail.com
  • टोल-फ्री नंबर: नालसा हेल्पलाइन 15100

प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बचने और अपने समय व धन की बचत करने के लिए 21 नवंबर और 12 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।

यह भी पढ़ें : साहिबगंज महाविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय ई-कचरा दिवस पर सेमिनार आयोजित, ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर दिया गया जोर

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